नई दिल्ली,(विजयेन्द्र दत्त गौतम): अहमदाबाद नगरपालिका ने सोमवार से सार्वजनिक स्थानों पर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा या उन्हें तीन साल कैद की सजा भी हो सकती है। अहमदाबाद नगर पालिका द्वारा शुरू की गयी इस पहल के बाद देश के अन्य हिस्सों में भी इस नियम कमो लागू किया जा सकता है | अहमदाबाद नगरपालिका आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि सोमवार सुबह छह बजे से ,घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नेहरा ने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा या तीन साल कैद की सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि महामारी बीमारी अधिनियम के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मास्क नहीं पहना तो होगी 3 साल की कैद
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