रुदपुर:- दिनांक 28/06/2022 को न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सिविल जज (प्र०ख०)/ एसीजेएम रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर महोदय के आदेशानूसार वादी मुकदमा श्री श्रीपाल सिह पुत्र बनवारी सिह निवासी तीनपानी डाम फुलसुंगा रुद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के तहरीरी सूचना अन्तर्गत धारा156 (3) सीआरपीसी के आरोपित सर्वेश यादव पुत्र दयाल यादव 2. श्रीमति शालू वर्मा पत्नी सर्वेश यादव निवासीगण ग्राम अधौली थाना सत्तरगंज सफदरगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश 3-श्याम मोहन पुत्र राम करन निवासी ग्राम भिखारीपुर थाना रतनपुर सम्मनपुर अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के द्वारा Clean Fretilizer Maritimg Man Power Service Consultancy Ajency के नाम से राज्य व केन्द्र सरकार के विभागो मे स्थाई नौकरी दिलाने के नाम पर तथा सर्वेश यादव ने अपने स्वयं के राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय मे अनुसचिव के पद पर होना बताकर तथा सम्पत्ति विभाग का अनुसचिव वाला परिचय पत्र व उत्तर प्रदेश सरकार का वाहन रजिस्ट्रेशन न0 UP32 EX 9777 दिखाकर वादी मुकदमा से अलग-अगल तारीखो मे 21 लाख 29 हजार 700 रुपये धोखाधडी से हडप लेने के सम्बन्ध में थाना ट्राजिट कैम्प पर मु0 FIR NO 248/22 U/S 419/420/467/468/471/504/506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 धीरज टम्टा के सुपुर्द की गयी।
उपरोक्त अभियोग मे अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना ट्राजिट कैम्प के नेतृत्व मे दिनांक 26/10/2022 को थाना ट्राजिट कैम्प से उ0नि० धीरज टम्टा कानि0 655 कमल किशोर,कानि०-1182 विपेन्द्र सिंह के रवाना होकर तथा शिवनगर तिराहे से वादी मुकदमा को साथ मे लेकर अभियुक्त सर्वेश यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी ग्राम उधौली थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश के घर पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त के घर के सामने रंग काला वाहन संख्या UP32HJ-2121 TATA SATORME खड़ी थी जिसकी नम्बर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ था तथा घर का गेट खोलने के लिये कहा तो एक व्यक्ति घर का गेट खोलने के लिये आया जिसने अपना नाम सर्वेश यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी उपरोक्त उम्र 30 वर्ष बताया उपरोक्त वाहन के सम्बन्ध मे पूछा तो अपना होना बताया वाहन सर्वश यादव का होना हीं पाया गया वाहन के नम्बर प्लेट पर उत्तर प्रदेश शासन लिखे होने के सम्बन्ध में जानकारी कर वाहन के दस्तावेज दिखाने के लिये कहा तो अभियुक्त सर्वेश यादव द्वारा बताया कि मै लोगो को राज्य सम्पत्ति विभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय में अनुसचिव के पद पर होना बताकर उनसे नौकरी दिलाने के नाम पर वादी मुकदमा तथा उसके पुत्रो से कुल 21 लाख 29 हजार 700 रुपये लिये थे जो वाहन अभियुक्त के पास है वह वादी मुकदमा के पैसे से वर्ष 2022 में टाटा सफारी खरीदना बताया है व अभियुक्त को उसके जुर्म धारा से अवगत कराकर दिनांक 27/10/2022 की प्रातः 05:30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया है तथा वाहन को धारा 207 MV ACT मे सीज कर कब्जे पुलिस लिया गया है। अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय पेश किया जायेगा।
*बरामदा माल*
1- वाहन संख्या UP32HJ-2121 TATA SATORME
*गिरफ्तार अभियुक्त* 1-सर्वेश यादव पुत्र स्वामी दयाल निवासी ग्राम उधौली थाना सफदरगंज जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश उम्र 30 वर्ष
*आपराधिक इतिहास*
1- FIR NO 248/22 U/S 419/420/467/468/471/504/506 IPC- थाना ट्राजिट कैम्प
2- FIR NO 1179/19 U/S 419/420/467/468/471 IPC – थाना गोमती नगर उ0प्र0 मे भी दर्ज है जो अभियोग उत्तर प्रदेश में दर्ज है उसमे भी अभियुक्त के कब्जे से एक अदद इनोवा कार उत्तर प्रदेश शासन हूटर सहित लिखा हुआ तथा 05 अदद भारतीय स्टेट बैंक के खाते के चैक तथा इण्डस इण्ड बैंक के ब्लैक चेक व 06 व्यक्तियो के शिक्षा सम्बन्धी व अन्य प्रपत्र बरामद हुये थे जिस पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक द्वारा थाना गोमती नगर मे उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था अभियुक्त उक्त प्रकार के अपराधों को करने का आदि है।
नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की घोखाधड़ी करने के आरोपी को ट्रांजिट कैम्प पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
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