National:शनिवार को राज्यपाल ने महामारी अधिनियम1897 में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। धारा 2 व् 3 संशोधित होकर अब से राज्य में कोविड -19 के तहत राज्य में फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमो को कड़ा करते कर दिया गया है। जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जाता है उसे 6 महीने की जेल व 5000 रुपये का जुर्माना भरना पडेगा। इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है। सीधा जेल होगी। यह इसलिए भी किताब गया क्यो कि लोग बिना मास्क के सडको बाज़ारो में घूम रहे थे इसके बाद राज्य में ये कडा नियम बनाया गया है ,जो आज से ही लागू माना जाएगा। महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाला केरल व् उड़ीसा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है।