नई दिल्लीविजयेन्द्र दत्त गौतम:कोराना वायरस महामारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘सोशल डिस्टें सिंग’ को अहम बताया। कोर्ट ने कहा, ‘कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है।’ सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने और सुनवाई के नियम तय करने का अधिकार दिया। इसके अलावा निचली अदालतों के लिए भी कुछ निर्देश जारी किए हैं।
कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में आज वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए चीफ जस्टि स एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतो में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई का हाई कोर्ट को अधिकार दिया है। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक हुई
सोशल डिस्टेंसिंग’ अहम : सुप्रीम कोर्ट
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