नई दिल्ली (विजयेन्द्र दत्त गौतम) :केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 4 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में नाई दुकानें खुली रहेंगी। गृह मंत्रालय क्व अनुसार ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इन क्षेत्रों में नाई की दुकानों और सैलून को भी खोलने की अनुमति है। इन क्षेत्रों में यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा। देश में लॉकडाउन का अगला चरण 17 मई तक चलेगा। रेड जोन में जहां लोगों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को कई तरह की राहत दी गई है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने दो और हफ्तों के लिए लॉकडाउन का विस्तार करते हुए 17 मई तक इसे आगे बढ़ा दिया। इस दौरान सभी राज्यों के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर इन क्षेत्रों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाए गए। जहां रेड जोन में लोगों को लॉकडाउन में कोई भी राहत नहीं मिली है, वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में लोगों को थोड़ी राहत दी गई है।

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