नई दिल्ली,(विजयेन्द्र दत्त गौतम): दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज 3 मई तक निलंबित रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के अधीनस्थ अदालतों के कामकाज 3 मई तक निलंबित रहेंगे। हाईकोर्ट गत 16 मार्च से केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रहा है। जानकारी के अनुसार कोरोना का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसकी चपेट में आने से दम तोड़ते लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। दिल्ली की बात की जाए तो पिछले एक महीने में यहां 30 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि 50 प्रतिशत मौत पिछले चार दिनों में हुई हैं। दिल्ली में मंगलवार रात तक 1561 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। अब दिल्ली कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या को देखते हुए देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर 2684 मामलों के साथ महाराष्ट्र है।
दिल्ली की अदालतों में 3 मई तक नहीं होंगे काम: हाईकोर्ट
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