नई दिल्ली,(विजयेन्द्र दत्त गौतम): कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मरीजों के अस्पतालों से डिस्चार्ज को लेकर संशोधित डिस्चा्र्ज पॉलिसी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार रात को कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों वाले रोगियों डिस्चार्ज से संबंधित संशोधित पॉलिसी में कहा कि अगर मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आता है, तो उसे दस दिनों के बाद अस्प ताल से छुट्टी दे दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया है कि डिस्चादर्ज से पहले परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कोरोना मरीजों को 7 दिनों के लिए अपने घर में खुद को आइसोलेट करने होगा। हालांकि, गंभीर मरीजों के लिए डॉक्टर ही फैसला लेंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई पॉलिसी में कहा है कि ऐसे कोविड-19 मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण हल्का या बहुत हल्केी हैं, उन्हेंभ कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। जहां उन्हें् रेगुलर टेम्प्रेहचर चेक और पल्सभ ऑक्सिमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। अगर तीन दिन तक बुखार नहीं आता है तो ऐसे मरीज को 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चा र्ज किया जा सकता है। उससे पहले मरीज को किसी जांच की जरूरत भी नहीं है। हालांकि, मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। इसके अलावा, डिस्चा र्ज से पहले अगर किसी प्वाइंट पर ऑक्सी जन सैचुरेशन 95 फीसदी से नीचे जाता है तो मरीज को डेडिकेटेड कोविड हेल्थक सेंटर ले जाया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय की नई डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक, अगर किसी शख्स को अस्पसताल से डिस्चािर्ज होने के बाद बुखार, खांसी या सांस लेने जैसी परेशानी होती है, तो वह कोविड केयर सेंटर, राज्ये के हेल्पिलाइन नंबर या 1075 पर संपर्क कर सकता है। अस्पवताल से डिस्चाार्ज हुए लोगों की 14 वें दिन टेली-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य जांच फिर की जाएगी। आगे बताया गया है कि थोड़े गंभीर लक्षण वाले मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थर सेंटर भर्ती कराया जाएगा, जहां उसे ऑक्सीीजन के बिस्तर पर रखा जाएगा।