नई दिल्ली,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : सरकार काम के समय को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 करने पर विचार कर रही हैं | कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते मौजूदा समय में मजदूरों की कमी हो गई है, जबकि रोजमर्रा के सामानों की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है | इसीलिए सरकार का इससे जुड़े 1948 के कानून में बदलाव पर विचार जारी है | इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नया अध्यादेश राज्य सरकारों को प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने की छूट देगा | कानून में नया बदलाव कंपनियों को शिफ्ट बढ़ाने का अधिकार देगा | मौजूदा समय में रोजाना 8 घंटे की शिफ्ट होती है | अभी तक पुराने क़ानून के मुताबिक़ सप्ताह में छह दिन या 48 घंटे ही किसी से काम कराया जा सकता है | अगर इस प्रस्ताव पर फैसला हो जाता है तो रोजाना की शिफ्ट 12 घंटे की हो जाएगी | अगर यह नियम पारित होता है तो सप्ताह के छह दिन 72 घंटे तक की अनुमति होगी | इसके लिए 1948 के कारखाना अधिनियम में संशोधन करना होगा
8 की बजाय 12 घंटे की हो सकती है शिफ्ट
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