वीएस चौहान की रिपोर्ट
उत्तराखंड की सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए लगातार प्लान बना रही है. उत्तराखंड में लोक डाउन के बाद बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे कम करने के लिए प्रयास कर रही है और स्वरोजगार पर जोर दे रही है. वहीं त्रिवेंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है. इस योजना उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩा है. जिससे हम और हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकें. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वर्णकारी योजना का लाभ प्रदेश के बहुत सारे लोग उठा रहे हैं. अब सरकार बड़ी आसानी से इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचा रही है. जिससे हम आत्मनिर्भर बन सकें. इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in पर जाकर पंजीकरण करने के बाद आवेदन किया जा सकता है
स्वर्णकारी योजना के तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख के प्रोजेक्ट को 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जा रही है.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए प्रदेश का कोई भी युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.इसके लिए प्रदेश सरकार ने योजना की वेबसाइट भी लांच की है. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट https://msy.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, आधार कार्ड कॉपी, शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप के अनुसार), शिक्षा का प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड कॉपी शामिल हैं
लोन के लिए यह है पात्रता
- आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
- शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है.
- योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी.
- आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता (defaulter) नहीं होना चाहिए.
- आवेदक द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता (defaulter) नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है.
- आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा.
- आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा.
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा.
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुए “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा.