शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन-5 में एक जून से सशर्त बसें चलाने को स्वीकृति मिल गई है। इस संबंध में शनिवार को प्रधान सचिव परिवहन जेसी शर्मा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के भीतर सभी स्टेज कैरिज बसें सुबह सात से शाम सात बजे तक चलेंगी।जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले में यात्रा के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अंतरराज्यीय यात्रा के लिए पास जरूरी है। स्टेज कैरिज बसें कंटेनमेंट जोन से आवाजाही कर सकेंगी, लेकिन ऐसे जोन में यात्रियों को बस में चढ़ाने और उतारने पर प्रतिबंध होगा। बता दें केंद्र सरकार ने शनिवार को गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन को नई रियायतों के साथ फिर से 30 जून बढ़ाने का फैसला किया है।

एसी बसों को छोड़कर सभी स्टेज कैरिज बसें अपने निर्धारित रूटों पर चलेंगी। सामाजिक दूरी और भीड़ से बचने के लिए बसों में 60 फीसदी ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करनी होगी। सभी यात्रियों को बस में चढ़ने से लेकर उतरने तक मास्क पहनना होगा। बसों को रूटों पर भेजने से पहले सुबह या शाम को सैनिटाइज करना होगा। जबकि बस के भीतर संवेदनशीन स्थानों को प्रत्येक दो घंटे के बाद सैनिटाइज करना होगा। बसों में स्वास्थ्य विभाग के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुसरण करना होगा। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर मनाही होगी। चालक और परिचालक के पास हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध होना जरूरी है।