शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की एक अदालत ने पीपीई किट घोटाला के आरोपी और स्वास्थ्य विभाग के निलंबित निदेशक अजय कुमार गुप्ता को सशर्त जमानत दे दी है। न्यायालय ने उन्हें 2 लाख रुपए के श्योरिटी बॉन्ड और दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है।
कोर्ट ने विजिलेंस जांच में सहयोग के आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अजय कुमार गुप्ता को किसी भी तरह से केस को प्रभावित न करने की हिदायत भी दी है। जानकारी के मुताबिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत (वन) अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने ये निर्देश दिए हैं।