शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष ई गर्वनेस सोसायटी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां बताया कि सुगम केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करते हुए लोगों को आॅनलाईन सेवाएं प्रदान की जा रही है।
उन्होंने मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने बताया कि सुगम गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र प्रख्यापन (ई डिस्ट्रीक) के लिए नागरिक बिना कार्यालय आए प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हिमाचल आॅनलाईन सेवा पोर्टल edistrict.hp.gov.in  पर जाएं। आवेदक सेवा पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सकता है अथवा नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में जाकर सेवाएं ले सकता है। आवेदक के पंजीकरण करने के उपरांत 17 विभिन्न राजस्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को ब्यौरा आॅनलाईन भरना होगा व पासपोर्ट साईज का फोटो मांगे गए दस्तोवज पोर्टल पर प्रेषित करें। जमाबंदी तथा परिवार रजिस्टर को भी पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है और दस्तावेज को यहां से भी प्राप्त किया जा सकता है। फीस भी आॅनलाईन अदा करनी होगी। आवेदन जमा होने के उपरांत आवेदन संबंधित राजस्व अधिकारी (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) तक पहुंच जाएगा। अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और कार्यवाही करने हेतु पटवारी को रिपोर्ट देने को कहेंगे। पटवारी राजस्व अधिकारी को आॅनलाईन रिपोर्ट भेजंेगे यदि पटवारी के पास एण्डराॅयड मोबाईल या लैपटाॅप नहीं है तो वह रिपोर्ट की प्रति तहसील/सब-तहसील में भेज दें जहां पर इसे आॅनलाईन साॅफ्टवेयर में डाला जाएगा। राजस्व अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार आवेदन को स्वीकृत करेंगे। आवेदन पत्र की स्वीकृति के उपरांत आवेदक को एस.एम.एस. प्राप्त होगा और वह डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से या एल.एम. के जाकर जहां से आवेदन किया था, प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि ड्राईविंग लाईसेंस सेवा के लिए आॅनलाईन सेवा प्राप्त करने के लिए आपको पहले वैबसाईट  https://sarathi.parivahan.gov.in     जाना होगा। ड्राईविंग लाईसेंस सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है जैसे समय समाप्ति उपरांत ड्राईविंग लाईसेंस नवीनीकरण, किसी अन्य कारण या गुम होने की स्थिति में डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना, अपने ड्राईविंग लाईसेंस से नवीनतम पता अपडेट करना, नया वर्तमान फोटो व हस्ताक्षर अपडेट करना, उपलब्ध ड्राईविंग लाईसेंस में अतिरिक्त वाहन श्रेणी की प्रविष्टी करना, ड्राईविंग लाईसेंस में सही जन्म तिथि को अपडेट करना, ड्राईविंग लाईसेंस में सही नाम को अपडेट करना, ड्राईविंग लाईसेंस में वाहन श्रेणी का अभ्यर्पण करना, ड्राईविंग लाईसेंस सूचना को प्रिंट करना- आवेदन अपना ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त कर सकता है। ड्राईविंग लाईसेंस उद्धरण पी.डी.एफ. रूप में आॅनलाईन माध्यम से प्रिंट आॅपशन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता इसका उपयोग आॅनलाईन माध्यम से अपना मोबाईल नम्बर अद्यतन के लिए कर सकता है। पोर्टल के माध्यम से आवेदनकर्ता आॅनलाईन फीस जमा करवा सकता है। उपयोगकर्ता इसमें अदायगी, आहरण व अन्य वाहन श्रेणी इत्यादि सूचना जोड़ सकता है। उपयोगकर्ता आवेदन पत्र नम्बर व जन्म तिथि डाल कर अपना भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है। आवेदक आॅनलाईन शुल्क भुगतान का सत्यापन भी कर सकता है जो उसने आॅनलाईन सेवाओं के लिए भुगतान किया था। आवेदनकर्ता दो अलग-अलग ड्राईविंग लाईसेंस जिसमें वाहन श्रेणी अलग-अलग है को एक बना सकता है। आॅनलाईन सुविधा पर आवेदन करने के पश्चात् उपयोगकर्ता को एक आवेदन नम्बर प्राप्त हो जिसके आधार पर आॅनलाईन फीस जमा कर सकता है। आवेदन पत्र को फीस पावती के साथ प्रिंट करना होगा। दस्तावेजों को संबंधित आर.एल.ए. के पास जमा करवाना होगा। आर.एल.ए. दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा। आवेदक को एक एस.एम.एस. प्राप्त होगा जो आवेदनकर्ता का लाईसेंस अनुमोदित हो जाएगा। आवेदक को mParivahan   मोबाईल ऐप पर डाउनलोड करना होगा और उसके नए ड्राईविंग लाईसेंस का सार उस ऐप में होगा। स्वीकृति के तीन दिन बाद आर.एल.ए. द्वारा ड्राईविंग लाईसेंस पिं्रट उपलब्ध किया जाएगा।
ड्राईविंग सीखने का लाईसेंस की सेवा में लर्निंग लाईसेंस सुविधा का लाभ लेने के लिए पहले आपको वैबसाईटhttps://sarthi.parivahan.gov.in/    पर जाना होगा। लर्निंग लाईसेंस सुविधा जिनका लाभ लिया जा सकता है, ये हैंः- नया सीखने का लाईसेंस के लिए आवेदन, समाप्ति उपरांत लर्निंग लाईसेंस का नवीनीकरण, किसी अन्य कारणों या लर्निंग लाईसेंस गुम होने की स्थिति में डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना, पोर्टल से वैध लर्निंग लाईसेंस प्रति प्राप्त करना, वर्तमान लर्निंग लाईसेंस में अन्य वाहन श्रेणी संबंधित सूचना सम्मिलित करना, पोर्टल के माध्यम से आवेदनकर्ता आॅनलाईन फीस जमा करवा सकता है। आवेदनकर्ता अपनी आवेदनों की नवीनतम स्थिति जान सकते हैं। उपयोगकर्ता ओ.टी.पी. की सत्यता के आधार पर अपना आवेदन रद्द करवा सकते हैं। लर्निंग लाईसेंस सूचना को प्रिंट करना-आवेदक अपना लर्निंग लाईसेंस प्राप्त कर सकता है। लर्निंग लाईसेंस का उद्धरण पी.डी.एफ. रूप में आॅनलाईन माध्यम से प्रिंट आॅपशन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता इसमें अन्य वाहन श्रेणी एवं अन्य लर्निंग लाईसेंस संबंधी सूचना जोड़ सकता है। इसमें आवेदनकर्ता प्रिंट एप्लीकेशन फार्म आॅपशन का उपयोग करके उपयोगकर्ता आवेदन पत्र नम्बर व जन्म तिथि डाल कर अपना भरा हुआ आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकता है। आवेदक आॅनलाईन शुल्क भुगतान का सत्यापन भी कर सकता है जो उसने आॅनलाईन सेवाओं के लिए भुगतान किया था। आॅनलाईन सुविधा पर आवेदन करने के पश्चात् उपयोगकर्ता को एक आवेदन नम्बर प्राप्त हो जिसके आधार पर आॅनलाईन फीस जमा कर सकता है। आवेदन पत्र को फीस पावती के साथ प्रिंट करना होगा। आवेदनकर्ता लर्निंग लाईसेंस परीक्षा के लिए स्लाॅट बुक करेगा। आवेदनकर्ता छपी हुई आवेदन की प्रति के साथ लर्निंग लाईसेंस परीक्षा बायोमैट्रिक द्वारा हस्ताक्षर के लिए आर.एल.ए. के कार्यालय जाना होगा। इसके बाद आर.एल.ए. लर्निंग लाईसेंस को स्वीकृत करेगा तथा आवेदक इसका प्रिंट आॅनलाईन पोर्टल के माध्यम से अथवा आर.एल.ए. कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि परिचालक लाईसेंस सुविधा के लिए परिचालक लाईसेंस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको पहले https://sarthi.parivahan.gov.in/     जाना होगा। परिचालक लाईसेंस सुविधा जिसका लाभ लिया जा सकता है ये हैंः- नए परिचालक लाईसेंस के लिए आवेदन, परिचालक लाईसेंस की समाप्ति के उपरांत लाईसेंस का नवीनीकरण, किसी अन्य कारणों से या परिचालक लाईसेंस गुम होने की स्थिति में डुप्लीकेट परिचालक लाईसेंस प्राप्त करना, वैध परिचालक लाईसेंस में पता अपडेट करना। परिचालक लाईसेंस सूचना को प्रिंट करना-आवेदक अपना परिचालक लाईसेंस प्राप्त कर सकता है। परिचालक लाईसेंस उद्धरण पी.डी.एफ. रूप में आॅनलाईन माध्यम से प्रिंट आॅपशन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। उपयोगकर्ता नए परिचालक लाईसेंस/परिचालक लाईसेंस नवीनीकरण/डुप्लीकेट परिचालक लाईसेंस/परिचालक लाईसेंस के लिए फीस आॅनलाईन भुगतान जनता पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। आॅनलाईन सुविधा पर आवेदन करने के पश्चात् उपयोगकर्ता को एक आवेदन नम्बर प्राप्त हो जिसके आधार पर आॅनलाईन फीस जमा कर सकता है। आवेदन पत्र को फीस पावती के साथ प्रिंट करना होगा। दस्तावेज संबंधित आर.एल.ए. के पास जमा करवाने होंगे। आर.एल.ए. इसमें कार्यवाही करते हुए परिचालक लाईसेंस पिं्रट उपलब्ध करवाएंगे।
उन्होंने बताया कि वाहन आॅनलाईन सुविधा का लाभ लेने के लिए पोर्टल   https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice/     पर जाना होगा। अपना गाड़ी नम्बर दर्ज करें। सुविधाओं की सूची निम्न हैः- गाड़ी के क्रय/विक्रय के पश्चात् स्वामित्व का स्थानांतरण। निजी या व्यवसायिक वाहनों के रोड़ टैक्स की अदायगी। गाड़ी के मालिक का पता बदलना। गाड़ी की हाईपोथिकेशन संबंधित सूचना को जोड़ना/लगातार रहने देना/समाप्त करना। आर.सी. गुम होने या अन्य किसी वैध कारण की स्थिति में डुप्लीकेट प्राप्त करना। समाप्ति उपरांत व्यवसायिक गाड़ी का फिटनेस नवीनीकरण करना। आर.एल.ए. बदलाव की स्थिति में अनापति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना। पुरान फिटनेस प्रमाण पत्र गुम होने या अन्य किसी वैध कारण की स्थिति में डुप्लीकेट फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना। निजी पंजीकृत वाहनों का 15/5 वर्षों के उपरांत नवीनीकरण करना। पंजीकृत गाड़ी के विवरण में बदलाव (जैसे चैसी नम्बर, ईंजन नम्बर इत्यादि)। गाड़ी का विस्तृत ब्यौरा प्राप्त करना। उपयोगकर्ता वाहन पोर्टल के स्क्रीन पर उपलब्ध अपडेट मोबाईल नम्बर के माध्यम से अपना मोबाईल नम्बर अपडेट कर सकता है। ऊपर लिखित सुविधाओं के लिए आवेदन करने के उपरांत उपयोगकर्ता एक पदूंतक नम्बर प्राप्त करेगा। आवेदनकर्ता उन सेवाओं के लिए आॅनलाईन फीस का भुगतान करेगा जिन सुविधाओं के लिए उन्होंने आवेदन किया है। आवेदनकर्ता आवेदन पत्र व फीस पावती की रसीद का प्रिंट लेने के उपरांत उसे संबंधित आर.एल.ए. में जमा करवाएगा। आर.एल.ए. इसकी छंटनी करेगा तथा संबंधित प्राधिकारी से स्वीकृति उपरांत आवेदक को अनुमोदन संदेश प्राप्त होगा। अपडेटिड आर.सी. को उच्ंतपअंींद मोबाईल ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। अनुमोदन होने के 3 दिन उपरांत आवेदककर्ता को आर.सी. का प्रिंट मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि अपंगता/वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन पत्र फोटो सहित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा और फीस भी ली जाएगी। आवेदक को तीन दिन के बाद आई कार्ड प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। प्राप्त आवेदन पत्र सुगम में आॅपरेटर को जाएगा जो ई पहचान साॅफ्टवेयर में इसे दर्ज कर प्रौसेस करेगा और आई कार्ड तैयार करेगा।
उन्होंने कहा कि आधार सुविधा  UIDAI     के दिशा-निर्देश के अनुसार आॅनलाईन पर केवल पता बदला जा सकता है वह भी यदि मोबाईल नम्बर पंजीकृत किया गया है। यह सुविधा लेने के लिए  https://ssup.uidi.gov.in/ssup  पर जाना होगा। उन्होंने बताया कि अन्य सुविधाओं के लिए नागरिक को असली आधार व अन्य संबंधित कागजात सहित आधार नामांकन केन्द्र पर जाना होगा।
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