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शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम):जिला दण्डाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहां बताया कि आज कालीबाड़ी हाॅल में शिमला नगर व उसके आस-पास के बार्बर सैलून तथा नाई का कार्य करने वाले लोगों को कोरोना संकटकाल में एहतियात बरतते हुए बाल काटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 

उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 190 लोगों को यह प्रशिक्षण अलग-अलग बैचों में दिया गया। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण आज जिला के अन्य क्षेत्रों ठियोग, रोहडू, रामपुर, चैपाल आदि क्षेत्रों में भी प्रदान किया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकरी (कानून एवं व्यवस्था) प्रभा राजीव ने प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बताया कि एक समय में एक ही व्यक्ति दुकान में बाल कटवा सकेगा। दुकानों में वेटिंग एरिया को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ग्राहक को टेलीफोन अथवा व्हट्सऐप के माध्यम से बाल कटवाने के लिए पूर्व में समय लेना होगा।

ग्राहक को सैलून मालिक अथवा नाई द्वारा मास्क तथा डिस्पोजेबल एप्रेन उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। नया एप्रेन ग्राहक की उपस्थिति में खोलकर उसे पहनाया जाए। प्रत्येक कटिंग के बाद सैलून कर्ता अथवा नाई कुर्सी, दुकान का क्षेत्र व इस्तेमाल किए गए उपकरणों को अच्छी तरह से सैनेटाइज करना भी सुनिश्चित करेगा। इस दौरान ड्रायर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उपमण्डलाधिकारी शहरी नीरज चांदला व उपमण्डलाधिकारी ग्रामीण नीरज गुप्ता ने भी विभिन्न जानकारियां प्रदान की।

जिला निगरानी अधिकारी डाॅ. राकेश भारद्वाज ने प्रशिक्षुओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी।

उपायुक्त ने बताया कि सोमवार से बार्बर सैलून जिला में खुली रहेगी।