नई दिल्ली,(विजयेन्द्र दत्त गौतम):आरबीआई ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिए ओवरड्राफ्ट से जुड़े नियमों में ढील दी है | यह ढील तुरंत प्रभाव से जारी होकर 30 सितंबर 2020 तक चलती रहेंगी | RBI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए ओवरड्राफ्ट जारी रखने की अवधि 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है | इसी तरह, किसी राज्य व केंद्रशासित प्रदेश में किसी तिमाही में ओवरड्राफ्ट हो सकने वाले दिनों की संख्या मौजूदा 36 दिनों के दिनों से बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है | इसके अलावा आरबीआई के सभी नियम पहले जैसे हैं | नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और यह 30 सितंबर, 2020 तक मान्य रहेगी | देश में 21 लॉकडाउन चल की वजह से टैक्स रेवेन्यू कम हो गई है | साथ ही कई राज्यों को सैलरी में भी कटौती करनी पड़ी है | केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने कोरोनो वायरस के संक्रमण की जांच करने के उद्देश्य से जनता के बीच सामाजिक दूरियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं | 14 अप्रैल तक एक राष्ट्रव्यापी लाक डाउन लागू है और इसने आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है | सरकारों ने महामारी से निपटने के लिए अपने संसाधनों को लगाना शुरू कर दिया है |
राज्यों के आड़े नहीं आएगी वितीय परेशानी, आरबीआई नी दी ढील
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