National: नॉकडाउन के तीसरे चरण चलते ही शराब की दुकान खोल दी गई थी और उसमें शराब की दुकानों को छूट दी गई थी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होते हुए उस पर रोक लगाने के लिए कहा था । सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जैसे कि आप देखे रहे थे शराब की दुकानों पर भीड़ लगने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ने होम डिलीवरी की सुझाव दिए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में होम डिलीवरी से शराब मिल रही है पंजाब सरकार भी इस विषय में सोच रही है की शराब को होम डिलीवरी करवाएं।
BREAKING NEWS: शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश
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