चंडीगढ़,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कोविड -19 महामारी के मद्देनजऱ ढुलाई वाले वाहनों औरे इन वाहनों और काम करने वाले ड्राईवरों /वर्करों की साफ़-सफ़ाई संबंधी एडवाइजरी जारी की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 22 जिलों में कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के मद्देनजऱ जन हित में लगाए गये कफ्र्यू के कारण लोगों और वाहनों की यातायात पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं। सरकार ने मुशिकलों को कम करने के उद्द्ेश्य से इस लॉकडाऊन / कफ्र्यू के दौरान माल ढुलाई वाली गाड़ीयों को चलाने समेत ज़रूरी कामों को जारी रखने की आज्ञा दी है। ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी जाती है कि वह कोविड -19 के फैलाव को घटाने के लिए नीचे दिए गये दिशा-निर्देशों की पूरी तरह पालना करें।
इस एडवाइजरी में पंजाब सरकार ने ट्रांसपोर्टरों और उनके वर्करों को हिदायत की है कि वह सामाजिक दूरी रखने सम्बन्धी नियमों की पालना करें जो कि महामारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। एक ट्रक और अन्य समान / कैरियर वाहनों को ड्राइविंग लायसेंस धारक दो चालकों समेत एक सहायक के साथ चलने की आज्ञा है। खाली ट्रक / वाहन को भी माल की डिलीवरी के बाद या माल उठाने के लिए आने जाने की आज्ञा है। प्रवक्ता ने कहा कि चालक और उसके सहायक को सलाह दी जाती है कि वह एक दूसरे को बधाई दे / मिलते समय हाथ न मिलाएं और गले में बाहें न डालें। ट्रांसपोर्टर / चालक और उसके सहायक को घर चलते समय लेकर वापस घर मुडऩे तक कपड़े का मास्क डालना चाहिए। मास्क सारी यात्रा के दौरान पहना जाये। मास्क को इस ढंग से पहना जाना चाहिए कि यह नाक के साथ साथ मुँह भी ढका हुआ हो। कपड़े के मास्क को रोजाना के प्रयोग के बाद साबुन और पानी से धोना चाहिए।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि ट्रक ऑपरेटरों संस्थाओं / ऐसोसीएशन आदि को ट्रकों / माल कैरियरों के पार्किंग स्टेशनों पर पैर के साथ चलने वाली हाथ धोने की मशीनें लगाने की सलाह दी जाती है।। सामाजिक दूरी के नियम की पालना किये जाने के मद्देनजऱ ऐसी हाथ धोने वाली मशीनों के आगे निर्धारित दूरी के मुताबिक चक्कर लगाए जाएँ जिससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखी जा सके।
उनको हिदायत की जाती है कि वह जब भी मौका मिले हाथ की हथेली और हाथ के पिछले तरफ़ उंगलियों और अंगूठो के बीच की जगह और कलाई को कम से कम 40 सेकिंड के लिए साबुन के साथ धोएं। इसके साथ ही हर दो घंटे के बाद हाथ धोने की सिफारश भी की गई है। चालकों / हैल्परों के द्वारा अपनी यात्रा के लिए ट्रक या माल ढुलाई वाले वाहन पर चढऩे से पहले पर बताए गए विधि के साथ हाथ को तरजीही तौर पर धोना लाजि़मी है।
एडवाइजरी के मुताबिक ट्रक के अंदर चालक / सहायक के लिए अल्कोहल आधारित सैनीटाईजऱ (कम से कम 70प्रतिशत इथाइल अल्कोहल वाला) लगाया जाना चाहिए। कम से -कम 3 एमएल सैनीटाईजऱ (लगभग 2 बार दबा कर निकालो) सूखे हाथों पर लगाओ और कम से -कम 30 सेकिंड तक मल कर हाथ धोते जाएँ। ट्रांसपोर्टर / चालक / सहायकों को सलाह दी गई है कि वह घर से बाहर निकलने से लेकर वापस घर में दाखि़ल होने तक कपड़े का मास्क पहन कर रखें।
एडवाइजरी में कहा गया है कि चालक और हैलपर को बार बार हाथ धोने चाहिएं चाहे हाथ साफ़ ही नजऱ आ रहे हों। चाय -ब्रेक / लंच -ब्रेक के समय रिफरैशमैंट को छूने से पहले उनको हाथ धोना / रोगाणु मुक्त करना लाजि़मी है। चालक / हैल्पर को हाल्ट / इंतज़ार के समय (जैसे लोडिंग / अनलोडिंग) के दौरान इधर उधर घूमने से भी परहेज़ करना चाहिए। सतह, उपकरण आदि को छूने से भी गुरेज़ करना चाहिए। उनको तम्बाकूनोशी वाले उत्पादों जैसे गुटका, पान मसाला आदि को वाहन में या अन्य समय के दौरान नहीं पीना चाहिए।
जाब के स्वास्थ्य विभाग ने ड्राईवरों और वर्करों के लिए जारी की एडवाइजरी
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