नई दिल्ली,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंट्रल विस्टा मामले पर सुनवाई करते हुए इस परियोजना पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अदालत ने यह फैसला केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया है। याचिका केंद्र द्वारा पुनर्विकास योजना की भूमि उपयोग में बदलाव को सूचित करने को लेकर दायर की गई थी।
विपक्षी दलों ने कोरोना वायरस के समय परियोजना को आगे बढ़ने के केंद्र के निर्णय की आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने परियोजना के लिए आवंटित 20 हजार करोड़ रुपये की राशि को निलंबित करने का आग्रह किया था।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 24 अप्रैल को ट्वीट कर कहा था कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ कर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (डीए) काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है।’
सेंट्रल विस्टा मामले में रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
Related Posts
बेंगलुरु में 18 जुलाई को होने वाली संयुक्त विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी
9 / 100 Powered by Rank Math SEO नई दिल्ली, तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी बेंगलुरु में…
उत्तर प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के शानदार माहौल से प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की
6 / 100 Powered by Rank Math SEO उत्तर प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के शानदार माहौल से प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल…