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UttarPradesh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले को अवैध बताया गया था। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा- मौजूदा ग्राम प्रधान चुनाव होने तक प्रशासक बने रहेंगे। जिस शासनादेश के तहत प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी, वह पूरी तरह से वैध है। यानी प्रशासक अगले तीन महीने तक काम करते रहेंगे।