Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में गुटखा और तंबाकू-निकोटिनयुक्त उत्पादों पर सख्त कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य में एक साल के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 13 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तराखंड में प्रभावी हो गया है और आगामी एक वर्ष तक लागू रहेगा। तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा ऐसे ही अन्य खाद्य पदार्थ जिनमें तंबाकू या निकोटिन का इस्तेमाल किया जाता है (चाहे वे एक साथ पैक हों या अलग-अलग बेचे जाते हों)। तंबाकू और निकोटिन के सेवन से मुंह के कैंसर, मसूड़ों की गंभीर बीमारियों और अन्य जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बहुत बढ़ जाता है।

