शिमला,(विजयेन्द्र दत्त गौतम) : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने आज बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के तहत सभी शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शास्त्रों के लिए अधिकृत किया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिन शस्त्र धारकों के नाम तीन शस्त्र दर्ज है वे अपने तीसरे शस्त्र को समीप के पुलिस थाने में 12 दिसंबर, 2020 से पहले जमा करवाएं तथा सेना में कार्यरत शस्त्र धारक अपनी शस्त्रागार यूनिट में शस्त्र जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात् 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र संबंधित लाईसैंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा।

अमित कश्यप ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले शस्त्र धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने शस्त्र धारकों से सहयोग की अपील की।