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National: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग या आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने पर व्यक्ति को मुस्लिम आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है, जिसमें हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वालों को ‘पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)’ के तहत आरक्षण देने की बात कही थी।